शिलाई अवैध कटान मामला
हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने छात्रों की शिकायत के बाद मामले में लिया स्वतः संज्ञान
शिमला, 17 मार्च।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सिरमौर जिला के शिलाई और उसके आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई पर स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने शिलाई के छात्रों से प्राप्त पत्र के आधार पर दर्ज की गई जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात सरकार से जवाब तलब किया है। पत्र के साथ बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को दर्शाने वाली तस्वीरें भी संलग्न की गई हैं।
कोर्ट ने प्रतिवादियों से पूछा है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई वैध है। कोर्ट ने पूछा है कि पेड़ों की ऐसी कटाई क्यों की गई और क्या इस कार्य के लिए आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गई थीं।
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सरकार से जवाब तलब
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला के कृष्णा नगर के सरकारी स्कूल में पहली से पांचवीं तक की कक्षाएं शुरू न करने पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। वार्ड संख्या 13 के निवासियों से प्राप्त एक पत्र पर मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बी सी नेगी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान लेने के पश्चात शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किए। पत्र में बताया गया है कि वहां सरकारी स्कूल स्थापित तो कर दिया गया है, लेकिन प्राथमिक कक्षाएं (पहली से पांचवीं) शुरू नहीं हुई हैं और छोटे बच्चों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़ता है।









