स्वास्थ्य संस्थानों में 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट के निर्देश

स्वास्थ्य संस्थानों में 2 लाख से ज्यादा की कैश पेमेंट के निर्देश

शिमला, 8 मई। कोरोना आपदा की इस घड़ी में स्वास्थ्य संस्थाएं जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे।

केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला से जारी बयान में कहा कि कोरोना मरीजों के परिजनों को उपचाराधीन मरीज़ों के इलाज में पेमेंट संबंधी समस्या लगातार हमारे ध्यान में लाई जा रही थी। इसी के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने सभी स्वास्थ्य संस्थानों जैसे निजी अस्पताल, कोविड सेंटर, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम समेत सभी मेडिकल सेंटर को अब दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकने संबंधी आदेश जारी कर दिया है। यह छूट 31 मई तक लागू रहेगी। दो लाख रुपए से ऊपर की कैश पेमेंट के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड देना होगा। मरीज का विवरण, भुगतानकर्ता का पैन या आधार, मरीज और भुगतानकर्ता के बीच रिश्ते की जानकारी लेकर अस्पताल दो लाख रुपए से ज्यादा की कैश पेमेंट ले सकेंगे।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आयकर कानून की धारा-269ST के अंतर्गत देश में किसी भी व्यक्ति को 2 लाख रुपए से ज्यादा के नकद लेन-देन को प्रतिबंधित करती है। मगर महामारी के इस समय में इलाज करा रहे लोगों को इस क़ानूनी बाध्यता के चलते किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसलिए वित्त मंत्रालय द्वारा यह कदम उठाया गया।