सिरमौर के बागपशोग के गांव बाग हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन व साथ लगते क्षेत्र बफर जोन घोषित

आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे जबकि अन्य कार्यालय रहेंगे बंद
प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान रहेंगे बंद
नाहन 06 जून – जिला सिरमौर के पच्छाद खंड की ग्राम पंचायत बागपशोग के गांव बाग में कोरोना संक्रमित मामला आने पर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ0आर0के0परूथी ने बागपशोग के गांव बाग को हॉटस्पॉट कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है तथा ग्राम पंचायत बागपशोग के  साथ लगते गांव कांगर-घरयार, टिक्करी-पंजैली, घरगो पलाशो तथा पोघाट को बफर जोन घोषित करते हुए आगामी आदेशों तक सील करने के आदेश जारी किए हैं।
उन्होंने बताया कि आपदा की स्थिति को छोड़कर, इस सम्पूर्ण क्षेत्र में सभी प्रकार की आवाजाही व सभी प्रकार के समारोह, प्रदर्शन, बैठके, जलूस, रैली, कार्यशाला, सामुदायिक व सभी प्रकार के धार्मिक आयोजन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नाहन से कुमारहटटी जोकि गांव पोघाट की सीमा से लगता है, वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रहेगा।
इस दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर स्थित दवाईयों की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें व वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अतिरिक्त, कन्टेनमेंट जोन में सभी बैंक तथा व्यावसायिक संस्थान भी बंद रहेंगे।
डॉ परुथी ने बताया कि सील किये गए क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे सभी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे बशर्ते इन कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग तथा सरकार द्वारा निर्धारित क्रमवार तरीके से कर्मचारियों की उपस्थिति को सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र में अन्य सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कन्टेनमेंट जोन में अधिकृत व्यक्ति और वाहन के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों और वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि खण्ड विकास अधिकारी, पच्छाद द्वारा कन्टेनमेंट जोन में समय-समय पर सैनिटाईजेशन करवाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि कन्टेनमेंट जोन में सभी आवश्यक वस्तुओं की घरद्वार पर आपूर्ति सम्बंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी व पटवारी के सहयोग से सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस व्यक्ति के विरूद्व आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51, 54 और 56 के तहत कानुनी कार्यवाही की जाएगी।