शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश

शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश

शिमला, 3 अप्रैल। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने जिला की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 7 अप्रैल को होने वाले मतदान के दृष्टिगत शराब की बिक्री पर तुरन्त प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि इन मतदान केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दुकानों, ढाबों, होटलों, सार्वजनिक स्थलों तथा घरों में शराब का वितरण व बिक्री को पूर्णतयः प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध 48 घंटे के लिए लगाया गया है, जो मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय तक जारी रहेगा। इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।