नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का आरोपी शिक्षक बर्खास्त
प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बाद शिक्षा विभाग की कार्रवाई
पॉक्सो और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी
शिमला, 17 मार्च।
हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के सैंज क्षेत्र में एक मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में तैनात अनुबंधित इतिहास प्रवक्ता विपन कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने मंगलवार को बर्खास्तगी के आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि बीते 19 फरवरी को आरोपी शिक्षक ने स्कूल समय के दौरान तीन नाबालिग छात्राओं को अपने निजी आवास पर बुलाया। आरोप है कि इस दौरान एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ की गई और उसे चुप रहने के लिए धमकाया गया।
छात्रा से छेड़ छाड़ के मामले में सैंज पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट 2012 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुटी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने अनुसूचित जाति से संबंधित छात्रा को विशेष रूप से निशाना बनाया, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का भी उल्लंघन है।
बहरहाल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा और गरिमा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी।








