अब मास्क न पहनने पर 5000 जुर्माना, दुकान भी होगी बंद
कोविड के संबंध में ऊना के उपायुक्त ने जारी किए दिशा-निर्देश
शिमला, 19 मार्च। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए जनसाधारण का आह्वान किया है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना, निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखना इत्यादि सुनिश्चित करें। उन्होंने उपमंडलधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इन सब बातों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती बरतें और मास्क न लगाने पर 5000 रुपये तक का जुर्माना किया जाए। प्रतिदिन बस स्टैंड, बाजारों, शिक्षण संस्थाओं, प्रशिक्षण संस्थाओं, होटल, रेस्टोरेंट, बैंक, पोस्ट ऑफिस, धार्मिक संस्थानों व आयोजनों इत्यादि के औचक निरीक्षण किए जाएं और उल्लंघन पर सख्त जुर्माना किया जाए। इस कार्य के लिए सभी विभागों के अधिकारियों को रोस्टर आधार पर नियुक्त करने के लिए उप-मंडलाधिकारी सक्षम होंगे। यदि कोई दुकानदार मास्क के बिना पाया जाता है, तो मास्क न लगाने के लिए जुर्माने के साथ-साथ उप मंडलाधिकारी उसकी दुकान को बंद करने के लिए सक्षम होंगे। रेहड़ी धारक द्वारा उल्लंघन करते पाए जाने पर रेहड़ी को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च तक लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज का आयोजन के लिए उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
डीसी ने बताया कि बंद कमरों, हॉल, बिल्डिंग इत्यादि में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज पर पूर्णतयाः प्रतिबंध रहेगा। मेलों में लंगर, भंडारे, सामूहिक भोज में भोजन पकाने और परोसने वाले सभी व्यक्ति मास्क और ग्लब्स का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि सामूहिक भोज में डिस्पोजेबल थाली, चम्मच, ग्लास इत्यादि का ही प्रयोग किया जाए और 200 से अधिक व्यक्ति साथ बैठ कर भोजन नहीं करेंगे। 31 मार्च तक सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक प्रवचन, कीर्तन, भागवत कथा व खेल-कूद इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन करने से पहले संबंधित उपमंडलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आयोजन कर्ता द्वारा प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और हाथों को सेनेटाइज करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। आयोजन स्थल पर सभी प्रतिभागी मास्क पहन के रहेंगे।