ऊना में रविवार को बाजार बंद, अन्य दिनों के लिए समयअवधि तय

कोरोना का खौफ

ऊना में रविवार को बाजार बंद, अन्य दिनों के लिए समयअवधि तय

डेयरी, सब्जी, मीट व बार्बर शॉप्स रविवार को खुलेंगी

शिमला, 20 अप्रैल। ऊना जिला में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद 22 अप्रैल से नई पाबंदियां लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने आज जारी बयान में कहा कि नए आदेशों के अनुसार रविवार को जिला के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे, लेकिन दवा दुकानों, होटल, ढाबों व रेस्त्रां पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि दूध, डेयरी, फल, सब्जी तथा मीट की दुकानें भी रविवार के दिन प्रातः 7 बजे से सायं 8 बजे तक खुली रह सकती हैं। इसके अलावा बार्बर शॉप्स व सैलून भी रविवार के दिन प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रह सकते हैं तथा परंपरा के अनुसार यह दुकानें मंगलवार के दिन बंद रहेंगी।

डीसी ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना के संक्रमण की दर चिंताजनक रूप से 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है। ऐसे में सभी को नए नियम मानने होंगे, ताकि संक्रमण को आगे फैलने से रोका जा सके। उन्होंने सभी से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की है।

धार्मिक-सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे

राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ने धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद तथा अन्य सभी प्रकार के सामूहिक आयोजनों पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। सिर्फ विवाह व दाह-संस्कार के कार्यक्रम का आयोजन ही एसडीएम की पूर्वानुमति से किया जा सकता है।