हिमाचल में अब एक अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा पंचायती राज व स्थानीय निकाय के चुनाव में डाल सकेंगे वोट
शिमला, 19 मार्च।
हिमाचल में आगामी एक अप्रैल को 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा पंचायती राज व स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव में मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बारे आदेश जारी किए हैं। आयोग ने आदेशों में साफ किया है कि इससे पूर्व जारी आदेशों में पहली अक्तूबर 2025 को 18 साल की उम्र पूरी कर चुके युवाओं के नाम मतदाता सूचियों में शामिल करने के निर्देश थे। मगर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक अब इन संस्थाओं के चुनाव आगामी 31 मई तक होने हैं। लिहाजा अधिक से अधिक पात्र मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग सुनिश्चित कर सकेें, इस मकसद से आयोग ने मतदाता सूचियों में पात्र मतदाताओं ने नाम दर्ज करवाने की अर्हता तारीख पहली अप्रैल 2026 तय की है।
आयोग के आदेशों के मुताबिक पहली अप्रैल 2026 को 18 साल की उम्र पूरी कर रहे युवा आगामी 28 मार्च तक मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करने के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकेंगे। इन दावों का निपटारा 2 अप्रैल तक होगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों अथवा मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ 10 अप्रैल तक अपील दायर की जा सकेगी। 17 अप्रैल तक अपीलों का निपटारा होगा। इसके बाद 20 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। मगर उन स्थानीय निकायों अथवा पंचीयता राज संस्थाओं जिनमें पुनर्गठन का कार्य चल रहा है पर ये आदेश लागू नहीं होंगे। मतदाता सूचियों की विशेष पुनरीक्षा में अनुपूरक वोटर लिस्ट बनाई जागी।









