प्रधानमंत्री की रैली के लिए एसपी दिवाकर शर्मा ने निर्धारित किए गए रूट
जनसभा में मोबाइल के अलावा कुछ भी न लाएं और समय पर जनसभा में पहुँचने की अपील
बिलासपुर/आज हिमाचल आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए जनता में काफी उत्साह है और इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने उच्च स्तर के इंतजाम किए है। जनता को विशाल अभिनंदन रैली तक पहुंचने के लिए कोई परेशानी न हो इसके लिए जिला पुलिस कप्तान आईपीएस दिवाकर शर्मा ने अपनी टीम के सहयोग से रोड मैप बनाया है। बिलासपुर उपायुक्त पंकज राय और एसपी दिवाकर शर्मा ने प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री की रैली के लिए निर्धारित किए गए रूट के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रैली वाले दिन जो बड़ी बसें मंडी की ओर से आएंगी उन्हें एचआरटीसी वर्कशॉप के पास रोक दिया जाएगा। वहां से उन्हें वापस रिटर्न करके मंडी वाली सड़क पर घाघस की ओर सड़क के किनारे पार्क करने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह जो हमीरपुर से बड़ी बसें आएंगी उन्हें चांदपुर पुल क्रॉस करने के बाद जो औद्योगिक क्षेत्र को मार्ग जाता है वहां से सवारियों को उतारने के बाद बामटा से वापिस किया जाएगा और वह बसें चांदपुर से आगे हमीरपुर की ओर सड़क पर पार्क होंगी ।इसी तरह से जो वाहन शिमला की ओर से आएंगे उन वाहनों को बस स्टैंड पर सवारी उतारने के बाद यू-टर्न करके लखनपुर के आगे सड़क के किनारे पर पार्क किया जाएगा। उन्होंने बताया कि छोटी गाड़ियों के लिए बिलासपुर में गर्ल्स स्कूल, ऑडिटोरियम तथा अन्य पार्किंग पर्याप्त है जहां पर कम से कम 2000 छोटी गाड़ियां पार्क की जा सकती हैं । उन्होंने बताया कि रोड़ा सेक्टर और डियारा सेक्टर में भी वन वे ट्रैफिक रहेगा और अगर आवश्यकता पड़ती है तो औद्योगिक क्षेत्र की ओर से आने वाले सड़क पर भी वन वे ट्रैफिक किया जा सकता है ।अगर आवश्यकता पड़ी तो इस सड़क से आने वाले वाहनों को थाना से होकर कॉलेज चौक से शहर में आने की इजाजत होगी। लेकिन यह समय और स्थिति पर निर्भर करेगा। उन्होंने बताया कि आज साथ लगती फैक्ट्रियां और ट्रक यूनियनों को भी हिदायत दे रखी है कि कोई भी ट्रक नहीं चलेंगे ।उन्होंने लोगों से जनसभा में मोबाइल के अलावा कुछ भी न साथ लाने और समय पर जनसभा में पहुँचने की अपील की है। जिला दण्डाकारी बिलासपुर पंकज राय ने VIJ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 से 05 अक्तूबर 2022 शाम 7 बजे तक बिलासपुर जिला में सभी प्रकार की ड्रोन, पैरासेलिंग और पैराग्लाइडिंग की उड़ानों को प्रतिबंधित करने के आदेश भी जारी किए है। इसके अतिरिक्त फेरी अधिनियम 1956 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 से 05 अक्तूबर 2022 शाम 7 बजे तक नाला का नौन घाट से ऋषिकेश घाट अपस्ट्रीम तक गोविंद सागर झील में सभी प्रकार की नावों की आवाजाही को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।