पटाखा स्टाल लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

पटाखा स्टाल लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

एमसी ऊना, मैहतपुर और संतोषगढ़ में पटाखों की बिक्री के लिए खुले मैदान चिन्हित

शिमला, 9 अक्तूबर। आगामी दशहरा व दीपावली उत्सवों के दौरान केवल ग्रीन पटाखों के ही भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल की अनुमति होगी। साधारण पटाखों का भंडारण व विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और  ऐसे पटाखे बेचने वाले विक्रेताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उपमंडल ऊना के तहत त्यौहारी सीजन के दौरान इन नियमों को सख्ती से लागू करने और निगरानी के लिए एसडीएम ऊना डा. निधि पटेल की पुलिस, अग्निशमन सहित अन्य विभागों को साथ बैठक आयोजित की गई।

उन्होंने कहा कि एसडीएम कार्यालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखों का स्टॉक व बिक्री नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि पटाखों की बिक्री के लिए नगर परिषद ऊना में एमसी पार्क के सामने वाले खुले क्षेत्र, नप मैहतपुर-बसदेहड़ा में एमसी हॉल के सामने खुले मैदान और नप संतोषगढ़ में रामलीला मैदान को चिन्हित किया गया है।

उन्होंने कहा कि दीवाली व गुरूपर्व जैसे त्यौहारों पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे के बीच तथा क्रिसमस व नववर्ष के दौरान रात्रि 11:55 से 12:30 बजे के बीच ही पटाखों के प्रयोग की अनुमति रहेगी। उन्होंने पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल निर्धारित समय और स्थान पर ही आतिशबाजी व पटाखों का प्रयोग हो।