हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना का रास्ता साफ, मंत्रिमंडल ने दी हरी झंडी हिमाचल भू-राजस्व कानून बदलेगा, पुलिस विभाग में भरे जाएंगे 1226 पद

शिमला, हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों इत्यादि के अन्तर्गत ग्रुप-सी के विभिन्न पदों की भर्ती की परीक्षा आयोजित करवाने के लिए भंग किए गए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के स्थान पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की स्थापना को आज मंजूरी दे दी। ये मंजूरी प्रदेश मंत्रिमंडल की आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में दी गई। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना-2023 को स्वीकृति प्रदान की और इस योजना के अन्तर्गत 40 करोड़ रुपये आबंटित करने का निर्णय लिया। इस योजना से लघु उद्यमियों और कौशल आधारित श्रमिकों जैसे मोची, दर्जी, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग विक्रेता, सब्जी एवं फल विक्रेताओं को व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे। बैठक में लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राजस्व न्यायालय मामलों के लम्बित निर्णयों के मुद्दों का समाधान करने और तकसीम, दुरूस्ती, इन्द्राज, अपील और निशानदेही इत्यादि विभिन्न राजस्व कार्यों को सुव्यवस्थित करने के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक-2023 लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में ऐसे कर निर्धारण मामले जो लंबित थे व न्यायालयों में लंबित कर वसूली के मामलों के निपटारे के लिए 1 अक्तूबर, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले समाधान योजना, 2023 के तीसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजस्व अनुकूलन के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से एच.पी.एस.ई.बी.एल., एच.पी.पी.सी.एल. और ऊर्जा निदेशालय के संबंध में रणनीतिक और विद्युत के क्रय एवं विक्रय के समन्वय के लिए एकल ऊर्जा ट्रेडिंग डेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में जलवायु, भौगोलिक और अन्य कारणों से मंदी की अवधि के दौरान ऊर्जा की कमी का प्रबंधन करने के लिए स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान की गई। नये प्रावधान छत पर (रूफ टॉप) सौर परियोजना स्थापित करने को प्रोत्साहन प्रदान कर विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहित करेंगे। बैठक में एस.एम.सी. शिक्षकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 2,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय से 2115 शिक्षक लाभान्वित होंगे। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों के मानदेय को 1 अप्रैल, 2023 से 3900 रुपये से बढ़ाकर 4400 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया, इससे 283 जलवाहक लाभान्वित होंगे। मंत्रिमण्डल ने पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरने का निर्णय लिया, इनमें 877 पुरूष कांस्टेबल, 292 महिला कांस्टेबल तथा 57 कांस्टेबल चालक शामिल हैं। मंत्रिमण्डल ने अवैध खनन से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाने के दृष्टिगत उद्योग विभाग में खनन निरीक्षक के 12 पद, सहायक खनन निरीक्षक के 24 पद और खनन रक्षक के 38 पद भरने का भी निर्णय लिया। बैठक में उद्यान विभाग में उद्यान प्रसार अधिकारी के 50 पद भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बैठक में आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में सांख्यिकी सहायक के 10 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने लोगों को विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत डॉ. राधाकृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय हमीरपुर में विभिन्न विभागों में सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के आठ पद सृजित कर भरने तथा इंदिरा गांधी राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय शिमला में सहायक आचार्य का एक पद भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला की टाहलीवाल पुलिस चौकी को स्तरोन्नत कर पुलिस थाना बनाने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने जनजातीय क्षेत्र नियम, 1995 के लिए किसी एक विशेष योजना के लिए बीजक बजट में व्यय की अधिकतम सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का भी निर्णय लिया। यह बजट जनजातीय क्षेत्रों में कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के लिए प्रदान किया जाता है।