हिमाचल विधानसभा चुनाव 

हिमाचल विधानसभा चुनाव 
चुनाव ड्यूटी पर तैनात पर तैनात अधिकारी-कर्मचारी नहीं दिखा रहे वोट में रूचि 
59738 डाक मतपत्र जारी, मगर अभी तक 32177 के ही मतपत्र निर्वाचन विभाग को प्राप्त 
शिमला, 26 नवंबर। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही बम्पर वोटिंग हुई हो मगर इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले कर्मचारी और अधिकारी ही अब वोट डालने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस बात का अंदाजा यही से लगाया जा सकता है कि  राज्य निर्वाचन विभाग ने चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 59728 डाक मतपत्र जारी किए गए थे जिनमें से अब तक सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों के कार्यालय में  मात्र 32177 मतपत्र ही प्राप्त हुए हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त सेवारत सैन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की है कि उन्हें जारी डाक मतपत्रों को सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को ‘डाक द्वारा’ शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उनके डाक मतपत्र 8 दिसम्बर, 2022 प्रातः 8 बजे तक सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों के पास पहुॅच जाने चाहिएं ताकि उन्हें मतगणना प्रक्रिया में शामिल किया जा सके।इसके अतिरिक्त सेवारत सैन्य कर्मियों को 67559 डाक मतपत्र जारी किए गए थे जिनमें से 15099 प्राप्त हो चुके हैं।उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाले डाक मतपत्रों का दैनिक रिकॉर्ड रखने के लिए एक वेब-एप्लिकेशन आरम्भ की गई है जिसकी निर्वाचन विभाग द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।
गर्ग ने कहा कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके चुनाव ड्यूटी पर जाने से पहले ही डाक मतपत्र जारी कर दिए गए थे क्योंकि उसके बाद जारी करने का कोई ऐसा प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार डाक मतपत्र सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को केवल डाक द्वारा ही भेजे जाने हैं और इसके लिए अलग से कोई मतपेटी अथवा मतदान केन्द्र बनाए जाने का प्रावधान नहीं है।इसके अतिरिक्त अनिवार्य सेवाओं के दायरे में आने वाले उन सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों, जिन्होंने फॉर्म 12-डी पर 22 अक्तूबर, 2022 तक आवेदन किया था, विभागीय नोडल अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारियों को भेजे गए। ऐसे कर्मचारियों के लिए रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा निर्धारित तीन तिथियांें में से किसी एक तिथि को अपने निर्वाचन क्षेत्र में बनाए गए ‘डाक मतपत्र मतदान केन्द्र’ पर जाकर डाक मतपत्र द्वारा अपना मतदान करने की सुविधा प्रदान की गई थी। यह सुविधा इन विधानसभा चुनावों में पहली बार प्रदान की गई थी जिसे 10 नवंबर तक पूरा कर लिया गया था।