गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामला

गुड़िया दुष्कर्म व हत्या मामला

दोषी को 18 जून को सुनाई जाएगी सजा

शिमला, 15 जून। बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले में दोषी ठहराए गए अनिल उर्फ नीलू की सजा 18 जून को सुनाई जाएगी। सीबीआई की विशेष अदालत में आज दोषी की सजा पर सुनवाई पूरी हुई। अभियुक्त नीलू को आज विशेष अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश राजीव भारद्वाज के समक्ष दोषी की सजा को लेकर अभियोजन व बचाव पक्ष के वकीलों के बीच बहस हुई।

अभियोजन की ओर से सीबीआई के अधिवक्ता ने बहस करते हुए अदालत से कहा कि यह मामला रेयर ऑफ रेयरेस्ट का है। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उन्होंने अदालत से आरोपी को मृत्युदंड की सजा देने का आग्रह किया। वहीं दूसरी ओर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि रेयर ऑफ रेयरेस्ट का मामला नहीं बनता है और मृत्युदण्ड की बजाय उम्र कैद या कैद की सजा दी जाए।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राजीव भारद्वाज ने सजा सुनाने के लिए 18 जून की तारीख तय की है।

अदालत ने 28 अप्रैल 2021 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं  और बच्चों के यौन अपराध से संरक्षण कानून (पॉक्‍सों) अधिनियिम की धारा 4 के तहत नीलू को दुष्कर्म व हत्या का दोषी करार दिया था।

अदालत ने 11 मई को दोषी को सजा सुनाने की तिथि निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना कर्फ्यू के कारण मामले की सुनवाई 18 मई को बढ़ा दी थी। 18 मई को सुनवाई 28 मई, तीन जून, आठ जून और फिर 15 जून को आगे बढ़ा दी गई।

उल्लेखनीय है कि अप्पर शिमला के कोटखाई इलाके में वर्ष 2017 में जुलाई माह के पहले सप्ताह में जघन्य वारदात हुई थी। 4 जुलाई, 2017 को एक छात्रा स्कूल से लौटते समय लापता हो गई थी। 6 जुलाई 2017 को कोटखाई के तांदी के जंगल में पीड़िता का शव मिला। जांच में पाया गया कि छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी।