शगुन योजना के तहत प्रदेश सरकार देगी 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद

शगुन योजना के तहत प्रदेश सरकार देगी 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद

शिमला, 22 जून। हिमाचल प्रदेश में एक अप्रैल से प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना शगुन लागू हो गई है। जिला ऊना में इस योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग ने कार्यवाही शुरू कर दी है। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी आईसीडीएस सतनाम सिंह ने जिला ऊना के सभी सीडीपीओ को 15 दिन के भीतर पात्र लाभार्थियों की सूची सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर भेजने के निर्देश दिए हैं। शगुन योजना के तहत बेटी की शादी के लिए प्रदेश सरकार 31 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करती है।

इस संबंध में उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के तहत, लड़की की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह इस योजना के तहत विवाह अनुदान के लिए पात्र मानी जाएगी। योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए माता-पिता या अभिभावक अथवा स्वयं लड़की को संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा। ये अधिकारी आवेदन का सत्यापन करेंगे।