डिजिटल राशन कार्ड पर देश में कहीं भी राशन प्राप्त कर सकेंगे उपभोक्ता
शिमला, 28 अगस्त। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अतंर्गत चयनित किसी भी प्रदेश का प्रवासी लाभार्थी एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत जिला ऊना में कार्यरत किसी भी उचित मूल्य की दुकान से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतंर्गत खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न प्राप्त करने से पूर्व लाभार्थी को अपनी राशन कार्ड संख्या अथवा आधार संख्या, उचित मूल्य की दुकान धारक को प्रस्तुत करनी होगी ताकि उचित मूल्य की दुकान पर स्थापित पोस मशीन से बायोमीट्रिक प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाआ जा सकें। उन्होंने बताया कि प्रवासी लाभार्थी राशन कार्ड में दर्ज जितने सदस्यों का राशन यहां प्राप्त करने का इच्छुक है, उतने सदस्यों के राशन का कोटा यहां प्राप्त कर सकता है तथा शेष राशन उसी उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकता है जहां का वह मूल निवासी है या जिस उचित मूल्य की दुकान से उसका परिवार राशन प्राप्त करता है।