उप-चुनाव के दौरान घातक हथियार साथ लेकर चलने पर प्रतिबंध
मतदान अवधि में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों को बेचने पर रहेगी पाबंदी
शिमला, 26 सितंबर। जिला दण्डाधिकारी सिरमौर सोनाक्षी तोमर ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों के लिए उप-चुनाव एक अक्तूबर को करवाया जाना निश्चित किया गया है। इस कड़ी में जिला सिरमौर में ग्राम पंचायत बगड़ विकास खण्ड नाहन में प्रधान पद के लिए, ग्राम पंचायत सनौरा विकास खण्ड राजगढ़ में उप-प्रधान पद के लिए तथा ग्राम पंचायत हरिपुर खोल व मिश्रवाला विकास खंड पांवटा साहिब में वार्ड सदस्य के लिए उप-चुनाव होना निश्चित है। उन्होंने बताया कि उपचुनाव के दृष्टिगत सार्वजनिक सुरक्षा एवं शांति बनाये रखने के लिए धारा 144 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत आदेश जारी किये गए हैं जिनके अनुसार ग्राम पंचायत बगड़, सनौरा, हरिपुर खोल व मिश्रवाला की सीमाओं के भीतर कोई भी व्यक्ति 1 अक्टूबर को आयोजित पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के दौरान किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्र अथवा घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा। यह आदेश कानून व्यवस्था बनाये रखने वाले सुरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।
आदेश में यह भी कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों के लिए कोई भी मादक शराब या इस प्रकृति के अन्य पदार्थ मतदान क्षेत्र के भीतर, उस मतदान क्षेत्र में, किसी चुनाव में मतदान की समाप्ति के लिए नियत घण्टे के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टे की अवधि के दौरान मतगणना सम्पन्न होने तक किसी होटल, खानपान घर, पाकशाला, दुकान या किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में बेचने, देने या वितरित नहीं करेगा।