हिमाचल में आने के लिए अब फिर से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
शिमला, 4 अगस्त। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण में नए सिरे से तेजी से हो रही वृद्धि के दृष्टिगत राज्य की जयराम ठाकुर सरकार ने प्रदेश में आने वाले लोगों खासकर पर्यटकों पर नए सिरे से प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। प्रदेश सरकार द्वारा आज जारी ताजा एडवाइजरी में प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट अथवा कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने का प्रमाणपत्र साथ लाना जरूरी होगा। एडवाइजरी के मुताबिक आरटीपीसीआर की रिपोर्ट 72 घंटों के दौरान की होनी चाहिए। ये प्रतिबंध राज्य में पर्यटन से संबंधित गतिविधियों को लेकर लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल इन प्रतिबंधों के तहत राज्य के प्रवेश द्वारों पर पर्यटकों को नहीं रोका जाएगा और उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट अथवा प्रमाण पत्र नहीं जांचे जाएंगे। लेकिन प्रदेश में आने पर होटलों में अथवा कहीं भी औचक निरीक्षण के दौरान उनसे ये रिपोर्ट अथवा टीकाकरण का प्रमाणपत्र दिखाने को कहा जा सकता है।
प्रदेश सरकार द्वारा आज जारी एडवाइजरी के मुताबिक ये एडवाइजरी तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी और अगले आदेशों तक जारी रहेगी। एडवाइजरी के मुताबिक अन्य सभी प्रतिबंध और राहतें प्रदेश सरकार द्वारा 22 जुलाई को जारी अंतिम आदेशों के अनुसार जारी रहेंगे। एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि एडवाइजरी में दिए गए निर्देशों और कोविड उपयुक्त व्यवहार का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51-60 और आईपीसी की धारा 188 तथा अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रदेश में नो मास्क-नो सर्विस की नीति कड़ाई से लागू होगी और बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को सरकारी अथवा निजी ट्रांसपोर्ट में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार पांच स्तरीय रणनीति को कड़ाई से लगू करेगी। इसमें टेस्ट, क्रेक, ट्रीट, वैक्सीनेशन और कोविड उपयुक्त व्यवहार शामिल है। एडवाइजरी में सभी सरकारी विभागों को कोविड एसओपी और दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।