उपायुक्त ने आवश्यक वस्तुओं के किए मूल्य निर्धारित
मंडी, 23 अक्तूबर : मंडी जिला में आम जनता व उपभोक्ताओं को बाजार में गुणवत्तापूर्ण व उचित मूल्य पर आवश्यक वस्तुओं आवश्यक वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित किये गए हैं। उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसे लेकर जमाखोरी व मुनाफाखोरी रोकथाम आदेश 1977 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी है। अधिसूचना के मुताबिक जिला में कोई भी विक्रेता या दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत नहीं वसूल सकेगा।
अधिसूचना के अनुसार जिला में ढाबों पर पका हुआ भोजन फुल डाइट (चावल, चपाती के साथ दाल) 60 रुपये, चपाती तवा 5 व तंदूरी 7 रुपये, भरवां परांठा 20 रुपये, दाल फ्राइड 60 रुपये, मीट व चिकन करी 120 रुपये प्रति प्लेट, स्पेशल सब्जी, मटर/पालक पनीर 80 रुपये प्रति प्लेट, दो भटूरे चने या सब्जी व दहीं के साथ 40 रुपये और रायता 30 रुपये प्रति प्लेट निर्धारित किया गया है।
इसी तरह दुग्ध उत्पादों में लोकल दूध 35 रुपये प्रति लीटर, अन्य सभी ब्रांड का पैकट में उपल्बध दूध प्रिंट रेट के अनुसार, पनीर 240 रूपये व दही 60 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। सभी ब्रांड के ठंडे पेय पदार्थ प्रिंट रेट और लोकल सोडा 20 रुपये प्रति बोतल की दर से बिकेंगे।जिला में बकरे व भेड़े का मीट 450, सूअर का मीट 250 तथा चिकन व ब्रायलर ड्रैस्ड 200 रुपये प्रति किलोग्राम जबकि बिना तली मछली 200 रुपये, मछली तली हुई 300 रुपये, चिकन जिंदा का मूल्य 150 रुपये निर्धारित किया गया है।
मीट व चिकन करी प्रति प्लेट में कम से कम 200 ग्राम ग्रेवी व 5 पीस, स्पेशल सब्जी, मटर पनीर, पालक पनीर में कम से कम 100 ग्राम चीज़ होना अनिवार्य है।
अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक विक्रेता अथवा दुकानदार को उक्त वस्तुओं की रेट लिस्ट बिजनेस परिसर की एंट्रेस पर लगानी अनिवार्य है, जोकि संस्थान के मालिक या प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर की हुई होनी चाहिए।
यह अधिसूचना सरकार राजपत्र के प्रकाशन के एक माह तक वैध रहेगी।