बिलासपुर 15 जून:- जिला दण्डाधिकारी राजेश्वर गोयल ने जिला बिलासपुर के
समस्त शस़्त्र/बन्दुक धारकों से कहा है कि भारत सरकार द्वारा जारी 13
दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना/राजपत्र के अनुसार हथियार अधिनियम की धारा
3(2) में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि शस्त्र धाराकों को
अधिकतम दो शस्त्र ही अधिकृत किए गए है। उन्होंने बताया कि शस्त्र संशोधन
अधिनियम, 2019 के अनुसार जिस व्यक्ति के शस्त्र लाईसेंस में तीन शस्त्र
दर्ज है वो अपना तीसरा शस्त्र 12 दिसम्बर, 2020 से पहले निकटतम पुलिस
थाना/अधिकृत शस्त्र विक्रेता के पास जमा करवाएं तथा सेना में कार्यरत
उपरोक्त शस्त्र धारक अपने शस्त्रागार युनिट में जमा करवाएं। उन्होंने कहा
कि तत्पश्चात 90 दिन की अवधि (13 दिसम्बर, 2020 से 13 मार्च, 2021) में
यह शस्त्र सम्बन्धित लाईसेंस प्राधिकारी द्वारा खारिज किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उक्त निर्देशों की अवमानना करने पर लाईसेंस धारकों के
विरूद्ध लाईसेंस अधिनियम, 1959 के अनुरूप आगामी कार्यवाही अमल में लाई
जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी शस्त्र धारक जिनके शस्त्र लाईसेंस में तीन शस्त्र
दर्ज हैं, वे अपना तीसरा हथियार 12 दिसम्बर, 2020 से पहले जमा करवाएं।
उन्होंने कहा कि समय सीमा का सख्ती से पालन करें अन्यथा नियमानुसार आगामी
कार्यवाही के लिए वह स्वयं जिम्मेवार होंगे।
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