कोरोना संक्रमण रोकने पर हाईकोर्ट सख्त

कोरोना संक्रमण रोकने पर हाईकोर्ट सख्त

हिमाचल सरकार को जिला निगरानी कमेटियां गठित करने के आदेश

शिमला, 9 जुलाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए सख्त हो गया है। उच्चन्यायालय ने प्रदेश सरकार को राज्य के सभी जिलों में कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला स्तरीय निगरानी कमेटियों के गठन के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुरव्य न्यायाधीश रवि मलीमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश एक याचिका और अदालत द्वारा जनहित याचिका के रूप में ली गई एक अन्य याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किए।

याचिका में प्रदेश में कोरोना मरीजों के ईलाज के लिए अपर्याप्त सुविधाओं की बात कही गई है। अदालत ने निर्देश दिए कि कमेटी में प्रत्येक जिले के उपायुक्त, जिला विधिक प्राधिकरण के सचिव और जिला मुख्यालय में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शामिल होंगे। उपायुक्त इस समिति के अध्यक्ष होंगे और ये कमेटी संबंधित जिलों के कस्बों, शहरों, गांवों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर कोरोना की स्थिति का पता लगाएगी। साथ ही इस बारे में भी अदालत को रिपोर्ट देगी कि सरकार की ओर से इस महामारी से निपटने के लिए दी जा रही सहायता कोरोना चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त है या नहीं।

कमेटी हर सप्ताह हाईकोर्ट के रजिस्ट्री को मंगलवार या इससे पहले अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हाईकोर्ट ने जिला कमेटियों की पहली बैठक 10 जुलाई को निर्धारित की है। हाईकोर्ट इस मामले पर 14 जुलाई को दोपहर दो बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अगली सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वह हर बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी।