हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घोषित की नई दरें
घरेलू बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, उद्योगों को बिजली दरों में छूट
शिमला, 31 मई। हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए नई दरें घोषित कर दी हैं। आज घोषित नई दरों के मुताबिक बिजली की घरेलू दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि राज्य में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को रात्रि के समय प्रति यूनिट 30 पैसे की कमी की गई है। रात के समय प्रति यूनिट 30 पैसे और पीक ऑवर्स में प्रति यूनिट 50 पैसे की कमी की गई है।
राज्य विद्युत नियामक आयोग के कार्यकारी निदेशक पंकज सिंह ने कहा कि प्रदेश में पैदा होने वाली 60 फीसदी बिजली की खपत उद्योगों में हो रही है। उद्योग इस समय कोरोना महामारी के चलते भारी दबाव में हैं। ऐसे में उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। इसी के चलते आयोग ने उद्योगों को रात के दौरान और पीक ऑवर्स के दौरान बिजली की दरों में कमी का निर्णय लिया है। ई. पंकज सिंह ने कहा कि उद्योगों में बिजली की खपत को बढ़ावा देने के लिए आयोग ने पहली जून 2021 के बाद राज्य में उत्पादन में आने वाले उद्योगों को उन्हें अगले तीन सालों तक स्वीकृत एनर्जी चार्जेज की तुलना में 15 प्रतिशत कम शुल्क लगाया जाएगा। ये छूट उन उद्योगों को भी मिलेगी जो पहली जून 2021 के बाद अपने उद्योग में विस्तार करेंगे। ऐसे उद्योगों को भी ये छूट अगले तीन सालों तक जारी रहेगी। आयोग ने दावा किया है कि उद्योगों को बिजली सस्ती करने से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और आने वाले समय में राज्य में न केवल ज्यादा उद्योग स्थापित होंगे बल्कि इससे राज्य में अधिक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
आयोग के मुताबिक घरेलू उपभोक्ताओं को सबसीडी के लिए सरकार ने 424.74 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान बिजली बोर्ड का बजट 6080.88 करोड़ रुपए का होगा।