जिला ऊना में अब पंचायतें बताएंगी लोगों को कोरोना महामारी में उनके दायित्व
उपायुक्त राघव शर्मा ने जिला की पंचायतों को जारी किए निर्देश
शिमला, 1 मई। जिला ऊना की सभा पंचायतें अब लोगों को कोरोना महामारी के इस दौर में उनके दायित्व के बारे में अवगत करवाएंगी। इस संबंध मे आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 13 (ट) में ग्राम पंचायतों को महामारी के प्रसार को दूर करने और रोकने के आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायतें निर्देश पारित करें, ताकि पंचायत में रहने वाले व्यक्तियों को महामारी के दौर में अपने दायित्व का पता चल सके।
राघव शर्मा ने अपने आदेश के साथ एक प्रपत्र भी पंचायतों को भेजा है, जिसमें कोविड अनुरूप व्यवहार तथा समारोह के संबंध में जिला प्रशासन के निर्देशों की व्यापक जानकारी लोगों तक पहुंचाने का कहा गया है। पंचायतों के प्रधान, उप-प्रधान तथा वार्ड पंच, पंचायत वासियों को निर्देश देने के लिए सक्षम होंगे तथा निर्देशों की अवहेलना करने पर 1000 रुपए जुर्माना लगाने के लिए भी अधिकृत होंगे। उपायुक्त ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि पंचायती राज अधिनियम में प्रदान की गई शक्तियों को प्रयोग करें।