बीपीएल परिवार की बेटी की शादी को जयराम सरकार दे रही 31 हजार का ‘शगुन’
शिमला, 9 जुलाई। हिमाचल प्रदेश में शगुन योजना की अधिसूचना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी करते ही इस योजना के तहत अब बीपीएल परिवार से संबंधित बेटी को विवाह अनुदान के रूप में प्रदेश सरकार की ओर से 31 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रदेश भर में पहली अप्रैल, 2021 से लागू हो गई है।
शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित ऐसे माता-पिता या अभिभावक अथवा स्वयं लड़की, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं, या फिर वो लापता हैं, को शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के लिए पात्रता में प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है।
इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसी लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो बीपीएल परिवार से संबंध रखती हैं तथा जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है, तब भी वह अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होगी।
राघव शर्मा ने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक बाल विकास परियोजना अधिकारी से सत्यापित कर आवेदन कर सकता है। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा अन्य किसी प्रकार की विवाह अनुदान योजना का लाभ नहीं दिया गया है। विवाह अनुदान के रूप में 31 हजार रूपए की आर्थिक सहायता लड़की के माता-पिता अथवा अभिभावकों को प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अनुदान राशि संबंधित आवेदक के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर की जाती है।
जिलाधीश राघव शर्मा ने बताया कि लाभार्थी की प्रस्तावित शादी की तारीख से छह माह पहले व विवाह के छह माह बाद तक आवेदक अनुदान राशि के लिए सम्बंधित क्षेत्र के बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में आवेदन कर सकते है।