नाहन 06 जून – हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनलॉक में दी जा रही ढील के चलते प्रथम चरण में होटल, रैस्तरां, मंदिर-मस्जिद, गुरूद्वरा, चर्च, के अतिरिक्त शॉपिंग मॉल खुलेगें परन्तु इन सभी संस्थानों को चलाने वाले मालिकों और कर्मचारियों को जिला प्रशासन सिरमौर द्वारा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए दिए जा रहा प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रैस्तरा या शोपिंग मॉल खोलते पाया जाता है तो उस संस्थान को सील कर दिया जाएगा।
यह जानकारी उपायुक्त सिरमौर डा0 आर0के0 परूथी ने देते हुए बताया कि अभी सरकार द्वारा होटल, रैस्तरां, मंदिर-मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च तथा शोपिंग मॉल खोलने के निर्देश नहीं दिए गए है परन्तु निर्देश मिलने के उपरान्त इन सभी संस्थानों को खोला जाएगा जिसके लिए प्रशासन द्वारा होटल, रैस्तरा या शोपिंग मॉल के सभी मालिकों और कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव हेतू प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सम्बंधित व्यक्तियों को सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जा रहे एसओपी का पालन करना भी अनिवार्य होगा।
उन्होने बताया कि इन संस्थानों से जुड़े लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि वह सरकार के विस्तृत आदेशों का इंतजार करें और बिना प्रशिक्षण प्राप्त किये किसी भी ऐसे संसथान को न खोलें। बिना प्रशिक्षण प्राप्त किए कोई भी व्यक्ति होटल, रैस्तरा या शोपिंग मॉल खोलते पाया जाता है तो उस संसथान को सील कर दिया जाएगा।