ऊना (11 जून)- कर्फ्यू प्रतिबंधों में आंशिक संशोधन करते हुए होटल और रेस्तरां को खोलने की सशर्त अनुमति बारे आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह जानकारी देते हुए जिला दण्डाधिकारी ऊना संदीप कुमार ने बताया कि होटल और रेस्तरां को खोलने के लिए संचालकों को निदेशक पर्यटन एवं नागरिक विमानन हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि होटल को केवल गैर पर्यटन दृष्टि से खोलना होगा, जिसमें केवल अधिकारिक अथवा व्यवसायिक उद्देश्य से आने वाले व्यक्तियों को रूकने की अनुमति होगी। साथ ही हिमाचल के स्थानीय निवासी भी होटलों में ठहर सकते हैं। लेकिन अन्य राज्यों से आने वाले पर्यटकों के रूकने पर आगामी आदेशों तक प्रतिबंध रहेगा।
डीएम संदीप कुमार ने बताया कि आधार पंजीकरण केंद्रों को भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है।