हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को 8 जुलाई तक राहत 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को 8 जुलाई तक राहत
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी को सिरमाैर जिला के माजरा थाना क्षेत्र में शनिवार को धारा 163 का उल्लंघन करने से जुड़े मामले में 8 जुलाई तक राहत मिल गई है।
न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने उक्त मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह आगामी सुनवाई को मामले में ताजा स्टेट्स रिपोर्ट पेश करे। इससे पहले कोर्ट ने 17 जून को जारी आदेश में आवेदकों के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई अमल में न लाने के आदेश जारी किए थे। जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद 13 जून को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों में धारा-163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था।
अगले ही दिन बिंदल के नेतृत्व में लोगों ने धारा 163 को कथित्तौर पर तोड़ते हुए माजरा थाना मार्ग पर धरना प्रर्दशन किया। पुलिस ने धारा 163 का उल्लंघन करने को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी समेत 50 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299, 132, 191(2), 191(3), 190, 351(2), 115(2), 121(1) और 109 के तहत माजरा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है।