Himachal cabinet decisions…….

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के फैसले

हिमाचल के चार जिलों में जारी रहेगा रात्रि कर्फ्यू

सरकारी कार्यालयों में भी फाइव डे वीक

सार्वजनिक समारोहों में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल

मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को मिली उद‌्घाटन व शिलान्यास

शिमला, 14 दिसंबर। हिमाचल प्रदेश के चार जिलों शिमला, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों के लोगों को वर्ष 2020 में रात्रि कर्फ्यू से निजात नहीं मिलेगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल ने इन जिलों में पांच जनवरी, 2021 तक जारी रखने का निर्णय लिया है ताकि कोरोना संक्रमण का फैलाव रोका जा सके। ऐसे में पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण इन जिलों में अब क्रिसमस और नए साल के पूर्व संध्या के मौके पर जश्न न होना तय हो गया है। हालांकि मंत्रिमण्डल ने राज्य के सरकारी कार्यालयों में फाइव डे वीक की व्यवस्था पहले की तरह जारी रखने का निर्णय लिया है। ये व्यवस्था भी पांच जनवरी तक जारी रहेगी। मंत्रिमण्डल की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की।

संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमण्डल के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार द्वारा पहले से लगाई गई बंदिशें बरकरार रहेंगी। इनमें सामाजिक और राजनीतिक समारोहों में एक समय में केवल 50 लोगों की ही भागीदारी शामिल है। हालांकि मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को उद‌्घाटन व शिलान्यास करने की इजाजत दे दी है। लेकिन इन कार्यक्रमों में भी केवल 50 लोग ही एक समय में शामिल हो सकेंगे।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में सरकारी व निजी बसों में उनकी क्षमता की केवल 50 फीसदी सवारियां बिठाने का निर्णय लिया है।

मंत्रिमंडल ने जनहित में क्रमशः 1.37 करोड़, 2.36 करोड़, 3.44 करोड़ और 6.11 करोड़ रुपये की लागत से शिमला, नालागढ़, टांडा और नेरचैक में ‘मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील’ करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करने को अपनी अनुमति दी। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि सीएसआईआर/सीबीआरआई रूड़की को पहले ही प्रदान की जा चुकी है।

मंत्रिमंडल ने निजी भूमि से पेड़ों को काटने के लिए 10 वर्षीय पात्तन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम 1978 के तहत जारी आदेश संख्या एफएफएफबीए (3) 4/99 दिनांक 10 सितम्बर, 2002 के पैरा-1 और 6 को संशोधित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

इसके तहत वन उप मण्डल अधिकारी (डीएफओ) को एक वर्ष में 50 पेड़ों के स्थान पर 200 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान करने का अधिकार, सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल वन/ मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 100 के स्थान पर 300 पेड़, प्रधान मुख्य अरण्यपाल वन को एक वर्ष में 200 पेड़ के स्थान पर 400 पेड़ और हिमाचल प्रदेश सरकार को 200 से अधिक पेड़ों के स्थान पर 400 से अधिक पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला के रेडियोथेरैपी विभाग के तहत दर्द और प्रशामक देखभाल सैल (पेन एंड पेल्लीएटिव केयर सैल) बनाने के लिए भी अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने राज्य में पूर्ण सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए ऐरो खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश ऐरो स्पोट्र्स रूल्स-2020 को अपनी अनुमति प्रदान की।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों जैसे लोक निर्माण, जल शक्ति, एमपीपी व ऊर्जा के पास बिना इस्तेमाल के नकारा घोषत वाहनों को तकनीकी शिक्षा विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया ताकि व्यावहार्यता के दृष्टिगत उनका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उपयोग किया जा सके।

विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने का निर्णय

मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण विकास विभाग में आउटसोर्स आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 131 पदों को भरने का निर्णय लिया। कांगड़ा जिला के मझीन में लोक निर्माण विभाग के नये उप मंडल के सृजन सहित मझीन और सेओरबाला में दो नये सेक्शन के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल प्रदेश संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2020 द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा के आठ पद सीधी भर्ती से भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर, नूरपुर और बद्दी में जिला फॉरेंसिक इकाइयां स्थापित करने के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों के सृजन और भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) के 25 पदों के सृजन और सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का भी निर्णय लिया।