हमीरपुर 10 अगस्त। कोरोना संक्रमण के मामले सामने आने पर हमीरपुर शहर और बड़सर उपमंडल की दो पंचायतों के एक-एक वार्ड के कुछ क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। जबकि, हमीरपुर उपमंडल की एक पंचायत के एक गांव को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। जिलाधीश हरिकेश मीणा ने इस संबंध में अलग-अलग आदेश जारी किए हैं और ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं।
पहले आदेश के अनुसार नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 में केवल मकान नंबर 37 और मकान नंबर 219 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा बड़सर उपमंडल की ग्राम पंचायत जजरी के वार्ड नंबर 4 गांव चंदेल की भोरलाडा बस्ती और ग्राम पंचायत अघार के वार्ड नंबर एक गांव धानवीं में राजकुमार के घर से अमित कुमार के घर तक का क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाया गया है।
कंटेनमेंट जोन घोषित होने के बाद इन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति अथवा वाहन बाहर से भीतर या भीतर से बाहर नहीं आ-जा सकेगा। सरकारी तथा आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों एवं वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को दूध, किराना, फल, सब्जियां, दवाईयां, रसोई गैस सिलैंडर सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर-द्वार पर ही की जाएगी। इन क्षेत्रों में आगामी आदेशों तक कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा और न ही पैदल अथवा वाहन से यात्रा कर सकेगा। न तो इधर-उधर घूमेगा और न ही सडक़ पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर खड़ा हो सकेगा।
जिलाधीश की ओर से जारी दूसरे आदेश के अनुसार हमीरपुर उपमंडल की ग्राम पंचायत सराहकड़ के वार्ड नंबर 4 सराहकड़ में कोरोना संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिलने के कारण अब इस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन से बाहर कर दिया गया है। इस वार्ड में केवल एक मकान को ही कंटेनमेंट जोन बनाया गया था।