सनावर टोल प्लाजा पर टोल फीस वसूलने पर रोक

सनावर टोल प्लाजा पर टोल फीस वसूलने पर रोक

शिमला, 1 जून। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सोलन-परवाणु फोर लेन सड़क पर सनावर में स्थ्तित टोल प्लाजा पर टोल फीस की वसूली पर रोक लगा दी है। प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी और न्यायमूर्ति अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने इस संबंध में अदित सिंगल द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है। खंडपीठ ने इस मामले में केंद्र और प्रदेश सरकार तथा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अध्यक्ष व प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी नोटिस जारी किए हैं। अदालत ने कल 2 जून तक इस टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूलने पर रोक लगाई है। कल इस मामले पर आगे की सुनवाई होगी।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका में आरोप लगाया है कि सनावर में टोल प्लाजा की स्थापना अवैध रूप से की गई है और यहां नेशनल हाईवे फीस के नियमों के विपरीत टोल टैक्स वसूला जा रहा है। याचिकाकर्ता की दलील है कि एक टोल प्लाजा की 60 किलोमीटर की परिधि में दूसरा टोल प्लाजा स्थापित नहीं किया जा सकता और सनावर स्थित टोल प्लाजा चंडी मंदिर टोल प्लाजा की 60 किलोमीटर की परिधि में आता है। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि सोलन-परवाणु फोर लेन सड़क का निार्मण कर रहे जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नियमों के विपरीत कम्पलीशन सर्टिफिकेट जारी किया है क्योंकि इस सर्टिफिकेट के लिए प्रोजेक्ट का 95 फीसदी कार्य पूरा होना जरूरी है। जबकि सोलन-परवाणु फोरलेन सड़क पर अभी 95 फीसदी काम पूरा नहीं हुआ है। इस सड़क पर अभी कुमारहट्टी-सपरून और टिंबर ट्रेल में अंडर पास बनने शेष हैं और इस कार्य में अभी एक साल से अधिक समय लगेगा। याचिकाकर्ता की दलील है कि इस स्थिति में लोगों को अधूरी सुविधाओं के लिए टोल टैक्स देने पर मजबूर किया जा रहा है। यही नहीं सोलन-परवाणु फोरलेन सड़क की हालत भी सही नहीं है। इन परिस्थितियों में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से सनावर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स वसूली पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी।