शिमला शहर में रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी पर प्रतिबंध

शिमला शहर में रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी पर प्रतिबंध

शिमला, 1 अप्रैल। जिला दण्डाधिकारी आदित्य नेगी ने आज शिमला में बताया कि शहर में रैलियां, जुलूस, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और शस्त्रों के साथ चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध माल रोड क्षेत्र से छोटा शिमला, रिज मैदान से केनैडी हाउस तक लागू रहेगा और 150 मीटर के दायरे में रैंडवस रेस्ट्रारेंट से रिवाली सिनेमा, स्कैंडल प्वांइट से कालीबाड़ी मंदिर, छोटा शिमला क्षेत्र से कुसुमटी सम्पर्क सड़क तथा राज भवन से ओक ओवर क्षेत्र में यह आदेश पूर्ण रुप से तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

उन्होनें बताया कि इन आयोजनों के लिए पूर्व अनुमति उचित अधिकारियों से लेना अनिवार्य होगा तथा यह कदम जनहित की सुरक्षा के दृष्टिगत उठाया गया है। उन्होनें बताया कि यह आदेश पुलिस, अर्धसैनिक बल, सैना के अधिकारियों पर यह आदेश उनके कर्तव्य निर्वाहन पर लागू नहीं होंगे। आदित्य नेगी ने बताया कि यह आदेश पहली अप्रैल से तत्काल प्रभाव से 2 महीनें के लिए लागू होंगे तथा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।