शिमला जिला आपदा प्रबंधन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक मई तक बंद करने के दिए निर्देश

शिमला जिला आपदा प्रबंधन ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक मई तक बंद करने के दिए निर्देश

शिमला, 22 अप्रैल। शिमला जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला दंडाधिकारी शिमला ने कोविड महामारी के दृष्टिगत सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूल, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा कोचिंग सेंटरों को 1 मई तक  बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। इस अवधि में अध्यापक वर्ग भी ड्यूटी नहीं देंगे। इन संस्थानों के परिसरों में पूर्व निर्धारित परीक्षाओं पर कोई प्रतिबंध नही होगा।

नर्सिंग, मैडिकल व डैंटल कालेज खुले रहेंगे तथा संबंधित संस्थान प्रमुख कोविड मानक प्रक्रिया के तहत जारी मापदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगें। 22 अप्रैल से सामाजिक शैक्षणिक, खेल,  मनोरंजन, धार्मिक , सांस्कृतिक तथा राजनितिक आयोजनों पर पूर्णतया रोक लगा दी गई है।

विवाह व दाह संस्कार में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति प्रदान की गई है। मंदिर व अन्य धार्मिक स्थ्लों में परम्परागत दैनिक पूजा अर्चना जारी रहेगी जिसमें आम लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है।

सभी बाजार दुकानें, मॉल, जिम, खेल परिसर तथा स्विमिंग पूल इत्यादि शनिवार, रविवार तथा 1 मई तक बंद रहेंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकानें जिनमें फल, सब्जी, दवाइयां, दूध व दूध से निर्मित अन्य उत्पादों की दुकानें इन दिनों खुली रहेगी। रेस्टोरेंट  ढाबा तथा होटल मालिक मानक संचालन प्रक्रियाओं की कड़ाई से अनुपालना सुनिश्चित करते हुए खुले रहेंगे।

सभी सार्वजनिक वाहनों में 50 प्रतिशत क्षमता तक यात्रा करने की अनुमति दी गई है। संबधित बस चालक तथा कंडक्टर बसों में मानक संचालन प्रक्रियाओं की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित नहीं किया गया है।