शादियों पर और सख्ती
पहली मई से केवल 20 लोग होंगे शादी में शामिल
शिमला, 28 अप्रैल। पंजाब से सटे हिमाचल के सीमांत जिला ऊना में कोरोना की बिगड़ती स्थिति के चलते जिला प्रशासन ने सख्ती और बढ़ा दी है। जिले में पहली मई से अब शादी जैसे समारोहों में केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यही नहीं जिला प्रशासन ने सभी प्रकार के सामुहिक भोज पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। शादियों के लिए पूर्व में ली जा चुकी अनुमति पर भी ये आदेश लागू होंगे और अब केवल 20 लोगों को ही शादी में शामिल होने की अनुमति होगी। पहले ये संख्या 50 थी। उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि 1 मई के उपरांत शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल संख्या रहेगी, ऐसे में स्थान व समय बदल कर अतिथियों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।
राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई के उपरांत जिला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा तथा सामूहिक भोज भी आयोजित नहीं होंगे। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक मई के उपरांत हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 से अत्याधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-एनसीआर इत्यादि से जिला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कोविड-19 नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच अंतर-राज्यीय नाकों पर की जाएगी। इसके अतिरिक्त इन अत्याधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वांरटीन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा। डीसी ने कहा कि सभी विवाह पंजीकरण एसडीएम द्वारा शादी में कोविड-19 के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होंगे।