हिमाचल सरकार करेगी टेसीपी एक्ट में संशोधन

शहरी गरीबों को मिलेगा पीएम व सीएम आवास योजना का लाभ

हिमाचल सरकार करेगी टेसीपी एक्ट में संशोधन

शिमला, 15 फरवरी। हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों को पीएम व मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। शहरी गरीबों को दोनों योजनाओं का लाभ प्रदान करने के मद्देनजर टीसीपी एक्ट में संशोधन होगा। शहरी  विकास एवं नगर नियोजन मंत्री सुरेश भारद्वाज ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकारियों को टीसीपी एक्ट में संशोधन का मसौदा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कानून में संशोधन के बाद शहरी गरीबों को 4 बिस्वा से कम भूमि पर भी गृह अनुदान योजना के तहत आवास बनाने की अनुमति मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गरीबों को रियायती दरों पर आवास प्रदान करने के लिए न सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना, बल्कि मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी घरों का निर्माण किया जा रहा है। शहरी इलाकों में आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के लोगों के लिए करीब डेढ़ हजार घरों का निर्माण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किया जाना है। इन पर करीब 242 करोड़ की रकम खर्च होनी है। पीएम आवास योजना के तहत एफॉर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत लाभार्थियों को एक लाख 85 हजार की उपदान राशि भी दी जाती है। कमोवेश यही स्थिति मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत भी है। मगर प्रदेश के शहरी इलाकों के साथ साथ टीसीपी के दायरे में आने वाले कड़े कायदे कानून आवास निर्माण में बाधा बन रहे हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन कानून के प्रावधानों के तहत टीसीपी के दायरे में शामिल शहरी इलाकों में 4 बिस्वा से कम भूमि पर मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। एक कमरा बनाने के लिए चार बिस्वा भूमि गरीब कहां से लाएगा, नतीजतन शहरों में गरीब इन दोनों योजनाओं का लाभ कम ही ले पा रहे हैं। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में कल्याण समिति की बैठक के बाद पत्रकारों के साथ अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आईवास योजनाओं का लाभ शहरी गरीबों को मिले, इसे लेकर नगर एवं ग्राम नियोदन विभाग को कानून में संशोधन का मसौदा तैयार कर सरकार को भेजने को कहा है। सरकार मसौदे पर विचार करेगी। संशोधन के बाद शहरी गरीबों को भी आवास योजनाओं का पूरा लाभ मिलेगा।