ऊना, 19 अक्तूबर : भूतपूर्व सैनिक की मृत्यु पर उसकी विधवा तथा पहली पत्नी जो अब जीवित नहीं हैं, के बच्चे पारिवारिक पेंशन के हिस्सेदार होंगे। यह जानकारी उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण ऊना रघबीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग विनियम 71(बी) पेंशन नियम के तहत यह प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि यह प्रावधान भूतपूर्व सैनिकों की पहली पत्नी के बच्चों तथा उसकी विधवा के परिवार के मध्य पारिवारिक पैंशन की हिस्सेदारी को लेकर उत्पन्न होने वाले तनावपूर्ण संबंधों की संभावना को कम करने और ऐसे बच्चों के कल्याण के लिए किया गया है।