पास बनाने के लिए देना होगा एड्रेस प्रूफ, संस्थागत क्वारंटाइन से बचना हुआ मुश्किल

शिमला. सरकार ने देश के दूसरे शहरों से हिमाचल आने वालों के पास बनाने के नियम में बदलाव कर दिया है। अब पास बनाने के लिए आवेदन करने वाले को एड्रेस प्रूफ भी आवेदन के साथ देना है कि वह किस शहर से हिमाचल आने वाले हैं। सरकार ने कोरोना संक्रमण के रेड जोन वाले शहरों से आने वाले लोगों के लिए संस्थागत क्वारंटाइन का प्रावधान किया है। जिससे संस्थागत क्वारंटाइन से बचने के लिए लोग रेड जोन वाले शहर का नाम न बताकर आवेदन में ग्रीन जोन शहर का नाम भर देते थे जिससे वह संस्थागत क्वारंटाइन की जगह होम क्वारंटाइन में रहना चाहते थे। ऐसे कई मामले आने के बाद सरकार ने यह नियम अब बदल दिया। आवेदन करने वाले को अब एड्रेस प्रूफ देना ही होग तभी हिमाचल आने का पास बनेगा।

 

अब इन शहरों से आने वाले लोगों को IQ में रखा जाएगा ओर epass सिस्टम में भी बदलाव किया गया है अब applicants को अपना address proof भी भरना होगा तभी पास मिलेगा ओर अब कोई ग़लत सूचना नई भर पाएगा । ऐसे कुछ उदाहरण आए जहां लोगों ने ग़लत सूचना भरी ओर हाई लोड areas से सीधा घरों में पहुँच गए ये बोल कर कि ग्रीन areas से आए हैं