हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की हकदार
शिमला, 30 जुलाई।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मातृत्व अवकाश से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए कहा है कि नियुक्ति पाने के बाद तीसरे बच्चे की मां बनने वाली महिला कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश पाने की हकदार है।  न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मातृत्व अवकाश को लेकर स्टाफ नर्स अर्चना शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकारते हुए सरकार को आदेश दिए कि वह तुरंत प्रभाव से प्रार्थी को मातृत्व अवकाश प्रदान करे।
मामले के अनुसार प्रार्थी सिविल अस्पताल पांवटा साहिब, जिला सिरमौर में स्टाफ नर्स के रूप में कार्यरत है। 5 मार्च 2025 को उसने एक बच्चे को जन्म दिया और वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, सिविल अस्पताल पांवटा साहिब को 6 मार्च 2025 से मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन किया।याचिकाकर्ता की शिकायत यह थी कि उपरोक्त आवेदन पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया जिस कारण उसे रिट याचिका दायर करनी पड़ी।
पहली याचिका में हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वह याचिकाकर्ता के आवेदन पर एक सप्ताह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार विचार करें और निर्णय लें। इसके बावजूद सक्षम अधिकारी ने जब कोई निर्णय नहीं लिया तो प्रार्थी ने एक और याचिका दायर की। इस याचिका के लंबित रहते सरकार की ओर से कहा गया कि प्रार्थी मातृत्व अवकाश पाने का अधिकार नहीं रखती क्योंकि यह दंपति का तीसरा बच्चा है और नियमों के तहत यह मातृत्व अवकाश केवल दो बच्चों तक के लिए ही है। इस कारण सक्षम अधिकारी ने प्रार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को रद्द करते हुए प्रार्थी को तुरंत प्रभाव से मातृत्व अवकाश देने के आदेश जारी किए।