हिमाचल में निकाय चुनाव
चुनाव आयोग ने पांच नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन को किया पुनः अधिसूचित कर अंतिम रूप से प्रकाशित
शिमला, 05 मार्च।
हिमाचल प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने पांच नगर निकायों में वार्डों के परिसीमन को पुन: अधिसूचित कर अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार इससे पहले 24 मई 2025 को 73 नगर निकायों के वार्डों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी किया गया था जिसके बाद 4 और 14 जुलाई 2025 को इसे आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।
इस बीच कुछ नगर निकायों में क्षेत्र के सृजनए उन्नयन और शामिल किए जाने को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई थीं। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त अनिल खाची की ओर से जारी आदेशों में बताया गया है कि हाईकोर्ट ने इन मामलों में सरकार की अधिसूचनाओं को निरस्त करते हुए निर्देश दिए थे कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों पर सुनवाई कर कानून के अनुसार तर्कसंगत आदेश जारी किए जाएं।
इसके बाद शहरी विकास विभाग ने संबंधित पक्षों की आपत्तियों पर सुनवाई की और सरकार ने संबंधित नगर निकायों के पुनर्गठन संबंधी अंतिम अधिसूचनाएं जारी कर दीं। अधिसूचना के अनुसार कांगड़ा जिले के नगर परिषद ज्वालामुखी और नगर पंचायत नगरोटा सुरियां, सोलन जिले के नगर निगम बद्दी और नगर पंचायत कुनिहार तथा हमीरपुर जिले की नगर पंचायत बड़सर इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन नगर निकायों के भौगोलिक क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं किया गया है और जनसंख्या भी 2011 की जनगणना के आधार पर ही मान्य रहेगी। ऐसे में नए सिरे से वार्ड परिसीमन करने की आवश्यकता नहीं है और पहले से अधिसूचित परिसीमन को ही आगामी सामान्य चुनावों के लिए अंतिम रूप से लागू किया गया है।







