कोरोना कर्फ्यू के आदेशों में आंशिक संशोधन
शिमला, 6 मई। हिमाचल प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि राज्य में कोविड-19 के नियंत्रण से संबंधित आपदा प्रबंधन की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा 7 मई की सुबह 6 बजे से 17 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने के संबंध में जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जारी आदेशों के अनुसार पुलिस, गृह रक्षक, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपात कालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, कारागार, नगर निगम सेवाएं के साथ आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय बिना किसी प्रतिबंध के खुले रहेंगे। इस सूची में सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को भी शामिल किया गया है।