कोरोना कर्फ्यू की अवधि 31 मई प्रातः 6 बजे तक बढ़ी
शिमला, 25 मई। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जिला ऊना में कोरोना कर्फ्यू अब 31 मई प्रातः 6 बजे तक जारी रहेगा। डीसी ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को लेकर पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध 31 मई तक यथावत लागू रहेंगे। उन्होंने बताया कि कर्फ्यू प्रतिबंधों की अवेहलना करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, भारतीय दंड संहिता और हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम, 2007 की संबंधित धाराओं के अनुरुप कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
उधर जिला दण्डाधिकारी सिरमौर डॉ. आरके परुथी ने आज आदेश जारी करते हुए कहा कि सिरमौर में कोरोना कर्फ्यू को 31 मई सुबह 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। कर्फ्यू के दौरान शादी समारोहों में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। शादी समारोह के लिए पैलेस, कम्युनिटी हॉल और टेंट लगाने की अनुमति नहीं होगी। बिना बारात, डीजे और बैंड के घर के अंदर ही होंगी शादियां। आयोजकों को समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करनी होगी। जिला में आवश्यक वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। हार्डवेयर की दुकानें सप्ताह में मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुली रहेंगी। इस दौरान सुबह और शाम की सैर सहित हर प्रकार की गैर जरूरी आवाजाही पर रोक रहेगी।