हिमाचल पदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक पारित

हिमाचल पदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक पारित

आपातकाल में जेल गए लोगों को मिलेगी पेंशन

शिमला, 20 मार्च। हिमाचल प्रदेश में आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को अब पेंशन मिलेगी। प्रदेश की जयराम सरकार ने आज विधानसभा में हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक 2021 पारित कर दिया। इसी के साथ आपातकाल में जेल गए 81 लोगों को पेंशन देने का रास्ता साफ हो गया है। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि आपातकाल के दौरान 15

दिनों तक जेल में रहे लोकतंत्र पहारियों को 8 हजार रुपए, जबकि 15 दिन से अधिक जेल में रहे इन प्रहरियों को 12 हजार रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसी पार्टी, व्यक्ति विशेष या किसी विचारधारा से जुड़े लोगों को फायदा देने के लिए नहीं लाया गया है, बल्कि इसे सच्चे लोकतंत्र प्रहरियों के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल के दायरे में वे पत्रकार भी आएंगे, जो आपातकाल के दौरान जेल में बंद किए गए थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस विधेयक में सरकार ने उस समय की सारी भावनाओं का समावेश किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल के तहत केवल उन्हीं लोगों को लाया है जो उस समय आईपीसी की दो धाराओं के तहत जेलों में बंद किए गए थे। इन सभी के रिकॉर्ड का सत्यापन जेल व थानों से किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उस दौरान तोड़-फोड़ में शामिल थे, उन्हें लोकतंत्र प्रहरी का दर्जा नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में इस तरह कानून पहले ही बनाए जा चुके हैं।

इससे पूर्व विधेयक में हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए काग्रेस विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्ख ने कहा कि इस बिल की भाषा ही गलत है। इसमें उन लोगों को सम्मानित करने का प्रावधान है, जिन्होंने आपातकाल में बसें जलाई और सरकारी संपत्ति व दफ्तरों को तोड़ा। उन्होंने क्हा कि यदि सरकार का लक्ष्य इस बिल के माध्यम से अपने लोगों को सम्मानित करना है तो इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और इसका नाम बदला जाए।