सभी शिक्षण संस्थान 21 अप्रैल तक बंद
वन विभाग में भरे जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड के 311 पद
शिमला, 9 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार ने जयराम सरकार को और डरा दिया है। इसके चलते सरकार ने अब राज्य के सभी शिक्षण संस्थानों को 21 अप्रैल तक पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस दौरान शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भी छुट्टी पर भेज दिया गया है। हालांकि जिन शिक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी लगी है उन्हें संबंधित क्षिण संस्थानों में आना होगा। ये निर्णय प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने पहले 4 अप्रैल तक शिक्षण संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया था लेकिन कोरोना की रफ्तार और तेज होने के बाद इन्हें 15 अप्रैल तक बंद करने का निर्णय लिया और अब आज ताजा निर्णय में सरकार ने 21 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है। हालांकि राज्य में फिलहाल रात्रि कर्फ्यू अथवा लॉकडाउन जैसे कदम नहीं उठाने और न ही प्रदेश की सीमाएं बंद करने का सरकार का कोई इरादा है।
मंत्रिमण्डल ने सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से अनुबंध के आधार पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड के 311 पदों को भरने का भी निर्णय लिया। इनमें इस वर्ष की 9 मार्च को आयोजित बैठक के दौरान राज्य मंत्रिमंडल द्वारा फॉरेस्ट गार्ड के पहले से स्वीकृत 113 पद भी शामिल हैं।
मंत्रिमंडल ने सीधी भर्ती के आधार पर हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग में अनुबंध के आधार पर कृषि विकास अधिकारियों के 25 पद भरने का निर्णय लिया।
बैठक में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पार्सल के सर्वेक्षण के लिए राज्य में केंद्रीय योजना स्वामित्व को लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए, पंचायती राज विभाग के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिए राजस्व विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया जाएगा। इस योजना को राज्य में शुरू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक राज्य संचालन समिति, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई और जिला परियोजना निगरानी इकाई का भी गठन किया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने उपायुक्त कार्यालय शिमला, किन्नौर, सोलन और बंदोबस्त अधिकारी कांगड़ा मण्डल कार्यालय में पांच प्रतिशत कोटा में रियायत प्रदान कर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के उपलब्ध रिक्त पदों पर मृतक कर्मचारियों के पात्र आश्रितों को करूणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने का निर्णय लिया।
मंत्रिमण्डल ने यू-ब्लॉक मण्डी के बहुमंजिला पार्किंग-एवं-शॉपिंग काम्प्लेक्स के विकास की परियोजना को पीपीपी मोड के तहत सबसे ऊंची बोली लगाने वाले बोलीदाता को आरएफपी के नियम व शर्तों के अनुसार 63 लाख 63 हजार रुपये वार्षिक रियायत फीस एवं जीएसटी और अन्य सभी लागू वार्षिक करों के आधार पर प्रदान करने का निर्णय लिया। चयनित बोलीदाता को प्राधिकरण को दो करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान अदा करना होगा। यह भुगतान अनुपालना तिथि से आरम्भ होकर 24 माह की अवधि में 40-40 लाख रुपये की पांच समान किस्तों में अदा करना होगा।
मंत्रिमंडल ने नव गठित नगर पंचायतों शाहपुर, चिड़गांव, नेरवा, निरमंड, आनी, कंडाघाट तथा अंब में विभिन्न श्रेणियों के पांच पद सृजित करने को स्वीकृति स्वीकृति प्रदान की ताकि इन नव गठित नगर पंचायतों में कार्य सुचारू रूप से चलाया जा सके।
बैठक में जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुंडियां को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की गई ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। इसके अलावा, जिला कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गंगथ को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तियारा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने के साथ विभिन्न श्रेणियों के 13 नए पद सृजित कर उन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को 50 बिस्तरों की क्षमता वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
मंत्रिमंडल के समक्ष जल शक्ति विभाग द्वारा राज्य में उत्पन्न सूखे की स्थिति के बारे में भी प्रस्तुति दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सभी हितधारक विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस संबंध में आगामी निर्णय लिया जा सके।
मंत्रिमंडल ने यह भी निर्णय लिया कि आगामी जनमंच 25 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा।