उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्री वितरित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी

उचित मूल्य की दुकानों में खाद्य सामग्री वितरित करने सम्बन्धी दिशा-निर्देश जारी

शिमला, 15 मई।  खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मन्त्री, राजिन्द्र गर्ग की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित बैठक में उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण की व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में राजिन्द्र गर्ग ने विभागीय अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में कार्यरत सभी उचित मूल्य की दुकानों में आई.आर.आई.एस. सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके लिए विभाग द्वारा जारी ई.ओ.आई. में छः पार्टियों ने भाग लिया है।

खाद्य आपूर्ति मन्त्री ने कहा कि सभी उचित मूल्य की दुकानों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है। बायोमेट्रिक प्रणाली के माध्यम से इस माह 75.80 प्रतिशत खाद्यान्न वितरित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उचित मूल्य की दुकानधारक मानक संचालन प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि खाद्यान्न वितरण के लिए आधार ओ.टी.पी. व्यवस्था को भी तुरन्त लागू किया जाए ताकि उपभोक्ता इस व्यवस्था से मशीन के सम्पर्क में आए बिना खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। इसके लिए विभाग द्वारा प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता उचित मूल्य की दुकानों से दोनों माध्यमों, बायोमेट्रिक प्रणाली एवं आधार ओ.टी.पी. से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है परन्तु मानक संचालन प्रक्रिया की अनुपालना सभी उचित मूल्य की दुकानों द्वारा यथावत की जाएगी ताकि पैसे के लेन-देन या खाद्यान्नों के वितरण के समय संक्रमण के खतरे से बचा जा सके।

राजिन्द्र गर्ग ने यह निर्देश भी दिए कि नकदी रहित सुविधा को भी अविलम्ब शुरू किया जाए ताकि राशन वितरण में वायरस से संक्रमण की संभावना न रहे। उन्होनें सभी उपभोक्ताओं से अपील की कि जब तक नकदी रहित तथा आई.आर.आई.एस. की सुविधा पी.ओ.एस. मशीन में उपलब्ध नहीं होती, तब तक बायोमेट्रिक या आधार ओ.टी.पी. से खाद्यान्न प्राप्त करने से न डरें तथा हाथों को धोकर तथा सैनिटाइज करके बिना झिझक उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न प्राप्त करें।